IPO शेयरों पर टैक्स: लिस्टिंग के दिन या एक साल के अंदर बेचने पर
अपडेट 22 Sep 2026 · Read in English
IPO में मिले शेयर लिस्ट होने के बाद लिस्टेड इक्विटी शेयर होते हैं। उनसे होने वाला मुनाफ़ा कैपिटल गेन है, और टैक्स की दर इस पर निर्भर करती है कि शेयर अलॉटमेंट की तारीख से कितने समय तक रखे गए।
दरें (23 जुलाई 2024 से)
- 12 महीने या कम: शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन, 20% टैक्स (धारा 111A)।
- 12 महीने से ज़्यादा: लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन, एक साल में ₹1.25 लाख से ऊपर के मुनाफ़े पर 12.5% (धारा 112A)।
चार्ज
- बिक्री मूल्य पर 0.1% सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स।
- एक्सचेंज चार्ज, SEBI फ़ीस, और ब्रोकरेज व चार्ज पर GST।
- ब्रोकरेज और DP चार्ज, जो ब्रोकर के अनुसार अलग होते हैं।